मारपीट व गाली-गलौज के मामले में तीनो आरोपी दोषमुक्त
संत कबीर नगर।
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम (संत कबीर नगर) गजेंद्र की अदालत ने थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के तेनुआराय गांव से जुड़े वर्ष 2017 के मारपीट, ईंट-पत्थर चलाने और गाली-गलौज के एक बहुचर्चित मामले में फैसला सुनाते हुए तीनों अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया है।
क्या था मामला?
मामला थाना कोतवाली खलीलाबाद का है। वादी छोटेलाल ने आरोप लगाया था कि 25 मार्च 2017 की रात पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोस के रमेशचंद्र, दिनेश और फेंकना देवी ने लाठी-डंडे से लैस होकर मारपीट की और ईंट-पत्थर चलाए। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 336 और 504 भा०दं०सं० के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।
मामले में अभियुक्तगण की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता (फौजदारी) अमित कुमार उपाध्याय ने अदालत के समक्ष सशक्त तर्क प्रस्तुत किए। वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि यह मुकदमा हत्या के एक अन्य मामले (मु०अ०सं० 382/2017) के क्रॉस केस के रूप में क्रास-दबाव बनाने के उद्देश्य से दर्ज कराया गया था। वादी व गवाहों के बयानों में भारी विरोधाभास था तथा चिकित्सीय साक्ष्यों से भी आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी।
अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता अमित कुमार उपाध्याय की दलीलों को सुनने के बाद पाया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। इसके आधार पर अदालत ने अभियुक्त रमेशचंद्र, दिनेश और फेंकना देवी को सभी आरोपों से बाइज्जत दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया।


