
Report – P. K. Ojha
नोएडा (उ.प्र.)। एक न्यूज चैनल की एंकर शाजिया निसार और एक लोकप्रिय समाचार पत्र के डिजिटल विंग के एंकर आदर्श झा को करोड़ों की धन उगाही के लिए ब्लैकमेलिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शाजिया के घर से पुलिस को करीब 34.50 लाख रुपये कैश मिला है। सुनवाई के दौरान शाजिया ने कोर्ट में हंगामा किया और पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाए।
नोएडा कमिश्नरेट पुलिस ने इन दो अलग – अलग निजी मीडिया संस्थानों से दो पत्रकारों को गिरफ्तार कर जिला अदालत में पेश किया। दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। थाना सेक्टर – 58 पुलिस ने इन दोनों को नौ जून सोमवार को गिरफ्तार किया था। इन पर चैनल के वरिष्ठ लोगों को यौन शोषण के आरोप में फंसाने की धमकी देकर 65 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का आरोप है। सेक्टर-62 स्थित निजी न्यूज चैनल के प्रबंधन ने यह मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके प्रमुख जगदीश चंद्रा हैं।
जानकारी के मुताबिक शाजिया निसार और आदर्श झा को ब्लैकमेलिंग और उगाही सिंडिकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दोनों को गिरफ्तार कर सिविल जज (जूनियर डिवीजन – द्वितीय), गौतम बुद्ध नगर की अदालत में पेश किया। न्यायाधीश जूही आनंद ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया।
सूत्रों का कहना है कि गिरफ्तारी से पहले शाजिया के घर की तलाशी में पुलिस को 34.50 लाख रुपये की नकदी मिली है। अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक चौहान ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान शाजिया ने कोर्ट में हंगामा किया और पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाए।
तीन एफआईआर दर्ज
न्यूज चैनल प्रबंधन ने इस प्रकरण में अब तक कुल 3 एफआईआर दर्ज करवाई है। पहली, चैनल के एमडी व ग्रुप एडिटर द्वारा, दूसरी कंसल्टिंग एडिटर अनिता हाडा और तीसरी एचआर हेड अनु श्रीधर ने एफआईआर करवाई। कंसल्टिंग एडिटर अनिता हाडा और एचआर हेड अनु श्रीधर ने भी शाजिया, उसकी मां नसीम बानो और आदर्श झा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उसमें कार्यालय में अवांछित मांग, अभद्रता, धमकियाँ और झूठे यौन उत्पीड़न के मुकदमे की धमकियों का विवरण है।
नोएडा पुलिस ने ‘भारत 24’ न्यूज़ चैनल में कार्यरत एंकर शाजिया निसार और ‘अमर उजाला’ अख़बार की डिजिटल शाखा में पदस्थ एंकर आदर्श झा को ब्लैकमेलिंग व उगाही सिंडिकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक चौहान ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि FIR संख्या 195/2025 भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत दर्ज की गई है। सुनवाई के दौरान शाजिया ने कोर्ट में हंगामा किया और पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाए।