
बस्ती (उ. प्र.)। साल 2003 के बस्ती – सिद्धार्थनगर विधान परिषद चुनाव में मतगणना के दौरान अधिकारियों से बदसलूकी और छीनाझपटी के मामले में बस्ती के दो पूर्व विधायक सहित छह: लोगों को एमपी – एम एल ए कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। इसमें दो पूर्व ब्लाक प्रमुख भी शामिल हैं। उस चुनाव में पूर्व विधायक अठदमा स्टेट आदित्य विक्रम सिंह उर्फ बोकू सिंह की पत्नी श्रीमती कंचना सिंह विधान परिषद चुनाव में प्रत्याशी थीं।
उक्त मामले में पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल एवं आदित्य विक्रम सिंह, पूर्व ब्लाक प्रमुख महेश सिंह एवं त्र्यंबक नाथ पाठक के अलावा अशोक सिंह एवं इरफान को सजा सुनाई गई है। बता दें कि कोर्ट के इस फैसले के बाद अब वह 6 साल तक कोई चुनाव तब तक लड़ सकते, जब तक कि हाईकोर्ट फैसले पर स्टे न लगा दे। एमपी एमएलए कोर्ट ने मारपीट के मामले में सजा सुनाई है। साल 2003 में एमएलसी चुनाव में मतगणना के दौरान तत्कालीन डीएम अनिल कुमार द्वितीय से अभद्रता हुई थी। मतगणना में डीएम पर धांधली कराने का आरोप लगाया गया था। तीन दिसम्बर 2003 को एमएलसी की मतगणना में मारपीट हुई थी। इस चुनाव में कंचना सिंह और मनीष जयसवाल एमएलसी के प्रत्याशी थे। उस वक्त मनीष जयसवाल ने एमएलसी का चुनाव जीता था। कंचना सिंह का मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही स्वर्गवास हो चुका है। एमपी एमएलए कोर्ट ने लोअर कोर्ट की तीन साल की सजा को बरकरार रखा है।