
बस्ती (सू.वि.उ.प्र.)। चीनी की बढ़ती कीमतों ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। चीनी को लेकर राजनीतिक माहौल भी गरमाया हुआ है। विपक्ष द्वारा चीनी मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। जमाखोरी के मुद्दे पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी ने भी कहा है कि चीनी कोई कमी नहीं है। फिर भी बाजार की अफरा तफरी को देखते हुए जिले के विभागों ने जांच पड़ताल तेज कर दी हैं। जिला पूर्ति अधिकारी विमल शुक्ल ने बताया कि बस्ती जिले में चीनी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है और खुले बाजार में ₹ 59 – 65 के बीच है।

विमल शुक्ल ने बताया कि जनपद में संचालित चीनी मिलों, थोक व्यापारियों एवं खुदरा व्यापारियों के स्टॉक की रैण्डम जांच/सत्यापन आपूर्ति शाखा एवं विपणन शाखा के अधिकारी एवं कर्मचारियों की संयुक्त टीम के माध्यम से कराया गया, जिसमें रूधौली स्थित चीनी मिल में 31513 कुन्टल, बभनान स्थित चीनी मिल में 262977 कुन्टल, मुण्डेरवा स्थित चीनी मिल में 139697 कुन्टल, थोक व्यापारियों के पास 8120 कुन्टल एवं खुदरा व्यापारियों के पास 7970 कुन्टल इस प्रकार दिनांक-23 अगस्त 2026 तक जनपद में थोक एवं खुदरा व्यापारियों के पास कुल 16090 कुन्टल चीनी उपलब्ध है। डीएसओ ने बताया कि चीनी का थोक मूल्य प्रति कुन्टल रूपया-5780/- से 6300/- तथा खुदरा मूल्य प्रति किग्रा. रूपया – 59 /- से 65/-के मध्य पाया गया। जांच टीम के स्थलीय सत्यापन/निरीक्षण में कहीं भी चीनी का अवैध अथवा लिमिट से अधिक भण्डारण नही पाया गया। उन्होने बताया कि जनपद में पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध है, जनपद में चीनी की गुणवत्ता के अनुसार चीनी का मूल्य रूपया-59 से 65 रूपये तक है।

इस सम्बन्ध में उन्होंने दिनांक-24 अगस्त 2026 को जिला पूर्ति कार्यालय में जिला गन्ना अधिकारी, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी, सचिव मण्डी समिति, तीनों चीनी मिल के प्रतिनिधियों, जनपद के थोक व्यापारियों/प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बैठक किया गया, जिसमें निर्देश दिया गया कि चीनी मिलों तथा थोक व्यापारियों द्वारा चीनी के स्टॉक की मात्रा को नियमित रूप से ऑनलाइन अपडेट किया जायेगा, अवैध ओवर लिमिट भण्डारण नही किया जायेगा तथा चीनी का विक्रय बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर नही किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति चीनी की कमी की अफवाह न फैलायें। कोई भी व्यापारी चीनी के कमी का भय दिखाकर चीनी का अधिक मूल्य न लें, चीनी के मूल्य में कमी की सम्भावना पर्याप्त है। अवैध भण्डारण करने/गलत सूचना/अफवाह फैलाने की स्थिति में दोषी पाये गये व्यक्ति के विरूद्ध विधिक/विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।



