
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना के अंतर्गत युवाओं को पांच लाख तक का ऋण बिना ब्याज और बिना किसी गारंटी के प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना का उद्देश्य 21 से 40 साल की आयु के युवक युवतियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपना व्यवसाय करने के लिए प्रेरित करना है।
उपायुक्त उद्योग अनिल कुमार ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी ताकि यह स्वरोजगार स्थापित कर सकें और अपने परिवार के साथ समाज की आर्थिक उन्नति में योगदान दे सके। उन्होंने बताया की योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड पैन कार्ड शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र बैंक पासबुक की प्रति और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल है। स्वरोजगार को बढ़ाने में योजना की विशेष भूमिका के बारे में उन्होंने कहा यह योजना विशेष रूप से उन युवाओं के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है जो रोजगार की तलाश में है लेकिन पूंजी की कमी के कारण अपने व्यवसाय की शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। इस योजना से न केवल बेरोजगारी दर में कमी आएगी बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहल से जुड़कर युवा अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं और समाज में एक प्रेरणा स्रोत की भूमिका निभा सकते हैं।
हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYUVA)’ की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पहल के लिए वित्तीय वर्ष 2024 – 25 के बजट में 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस योजना का लक्ष्य हर साल एक लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। इस योजना का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में प्रतिवर्ष 1,00,000 इकाइयों को वित्त पोषित करके दस लाख इकाइयों (10 लाख इकाइयों) को सीधे लाभ पहुंचाना है।
इस योजना के लाभार्थियों में विभिन्न योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जिला एक उत्पाद प्रशिक्षण,टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना और कौशल उन्नयन (कौशल उन्नयन) में प्रशिक्षण प्राप्त शामिल हैं। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक संस्थानों से प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और डिग्री वाले युवा भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त के पात्र होंगे।
इसे उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) विभाग द्वारा लागू किया जाएगा।